राजस्थान में कोरोना काल में शादी के लिए लागू हुए नए नियम ,बिना सरकार को बताये शादी करना और 100 से अधिक लोगो को शामिल करना पड़ सकता है भारी

कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार ने जंग तेज कर दी है। 


अब बिना सूचना किए विवाह करने पर आयोजन कर्ता पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10 हजार से बढ़ाकर ₹25000 कर दी है सरकार विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी  इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 5 में रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। 


आपको बता दें की राजस्थान में शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में सरकार का प्रयास है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कठोर प्रावधान किया जाए गहलोत सरकार विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी वीडियोग्राफी करवाएगी  प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित 8 जिलों में नाईट कर्फ्यू लागू करने के बाद सरका ने यह निर्णय लिया है। 


विवाह समारोह पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इसमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल ना हो ताकि बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिस तरह राजस्थान में विवाह समारोह कराने के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है उसके मद्देनजर सरकार समारोह की वीडियोग्राफी करने का निर्णय लिया है। 


जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम वीडियोग्राफी करेगी यदि वीडियोग्राफी के अवलोकन में समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल होते हुए पाए जाते हैं तो आयोजन कर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा साथ ही अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और सजा प्रावधान है।

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