कोरोना के कारण राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 6 में आगामी 30 नवंबर तक के जारी की गई गाइडलाइन में कुछ प्रतिबंधों को बरकरार रखा है।
राज्य सरकार ने नवंबर में कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट ना देने के साथ 16 नवंबर तक प्रदेश में सभी तरह के शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला किया है इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू और धारा 144 रहेगी इसके अलावा शादी तथा राजनीतिक समारोह में निर्धारित संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा ही रहेगी अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी इसके साथ ही खुले स्थानों पर कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोह में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी।
वही बंद हॉल क्षमताके 50% अधिकतम 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा स्कूल -कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग सेंटर 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे इसके बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला करेगी।
सीएम की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी है सीएम निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान अनलॉक गाइडलाइन पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई है की गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल ,स्वीमिंगपूल सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क भी पहले की तरह ही 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।
राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों को देखते हुए दीवाली पर पटाखे पर रोक लगा दी है विशेषज्ञों की राय के आधार पर मानना है कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोरोना मरीजों के साथ ही हृदय और श्वास रोगियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए लोग दिवाली पर आतिशबाजी करने से बचें सरकार ने इनके लिए दिए जाने वाले अस्थाई लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद
from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/35Z2ruE
0 comments: