योगी कैबिनेट ने नए किरायेदारी कानून को मंजूरी दे दी है इस कानून के तहत मकान मालिक अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे।
इस अध्यादेश को शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इस अध्यादेश के अंतर्गत कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किराए पर अपना मकान नहीं दे सकेगा मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथारिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है जहां अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण करना ही जरूरी है।
इसके अलावा इस अध्यादेश के अनुसार कोई भी मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकता आवासीय मकानों के लिए केवल पांच फ़ीसदी और गैर आवासीय मकानों के में केवल 7 फ़ीसदी सालाना किराया बढ़ा सकता है।
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