बिहार में अब ट्रांजेसड़र समुदाय के लोग पुलिस में भर्ती हो सकेंगे।
नीतीश सरकार ने बड़े फैसले के साथ अप पुलिस बल में उनकी बहाली का रास्ता साफ कर दिया है अब सिपाही और अवर निरीक्षक के पदों पर किन्नरों की सीधी भर्ती होगी राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने शुक्रवार को इस से जुड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया है सिपाही के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा जबकि एसआई के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के पास होगा सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक में प्रत्येक 500 विज्ञापित पदों पर एक पद किन्नर समुदाय के लिए आरक्षित रहेगा।
इस पद के लिए अलग से एड भी प्रकाशित किया जाएगा अगर किन्नर के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति कम पड़ जाती है तो आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही की जाएगी नियुक्ति के लिए योग्यता बिहार पुलिस 1978 के सिपाही तथा पुलिस निरीक्षक सवर्ग के अनुसार ही होगी ट्रांजिस्टर व्यक्तियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड संबंधित सवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र के विज्ञापन के अनुसार अगर अधिकतम उम्र सीमा अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जाति कोटे के समरूप ही छूट प्राप्त होगी।
बिहार का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार से निर्गत ट्रांजेसड़र होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन एवं चयन की प्रक्रिया सिपाही वर्ग के लिए केंद्रीय चयन परिषद तथा पुलिस अवर निरीक्षक के लिए पुलिस अवर सेवा सेवा द्वारा पूरी की जाएगी नियुक्ति के उपरांत इनका पदस्थापन जिला पुलिस बल में किया जाएगा।
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