ऑनलाइन दवाइयों की सेल खरीदने वालो के लिए तगड़ा झटका

ऑनलाइन दवाइयों खरीदने वाले ग्राहकों के लिए तगड़ा झटका लगा है। 


 दिल्ली हाइ कोर्ट ने कहा है की ऑनलाइन फार्मेसियां खुली बिक्री या डाक्टरों के सुझाव पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री तब तक न करें जब तक कि इस संबंध में केंद्र सरकार कोई नियम न बना दे दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर अदालत द्वारा लगायी रोक 20 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो  जाएगी। 


दिल्ली हाई कोर्ट  के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वीके राव की पीठ ने कहा है की एक बार नियम क प्रभाव में आने दीजिये आप दवाओं की बिक्री शुरू कर सकते है उन्होंने कहा की अभी समस्या ये है की अभी इसके नियमन के कोई नियम नहीं है दरअसल ये पीठ कुछ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 


 ऑनलाइन दवा बेचने वाली इन कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था उनका कहना है की उनके पास लाइसेंस है और वो कोई भी दवा गैर क़ानूनी तरिके से बेचीं नहीं जा रही है। 


उन्होंने अपनी दलील में ये भी कहा की डॉक्टर के कहने पर दी जाने वाली दवाएं भी ऑनलाइन तभी बेची जाती हैं जब डॉक्टर का मान्य पर्चा उपलब्ध कराया जाता है। 


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