ऑनलाइन शॉपिंग करने वालो के लिए खुशखबरी ,धोखा होने पर सरकार ने बनाये तगड़े नियम

आजकल की भागदौड़ जिंदगी में लोग समय बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते है। 


लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में धोखादड़ी के चांसेज ज्यादा बढ़ जाते है इस धोखादड़ी से बचाने के लिए सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नियम बनाया है केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितो  की सुरक्षा के लिए  पिछले हफ्ते कंज्यूमर प्रटेक्शन बिल पास कराया है इसके तहत सरकार ई-कॉमर्स के लिए भी नए नियम लाने जा रही है ऐसे में जालसाजी वाली बिक्री और अपने प्लेटफॉर्म पर  खराब प्रॉडक्ट्स बिकने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकेंगी। 


ग्राहकों के हितो की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को लोकसभा में हंगामे के बीच सरकार ने पारित कर दिया है अब ये बिल राजयसभा में पास होगा इसके बाद मंत्रालय इसको नोटिफाई करेगा इस नए नियम के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने बिजनेस के विवरण, सेलर अग्रीमेंट के साथ ही यह भी जानकारी देनी होगी कि वे कंज्यूमर डेटा का कैसे इस्तेमाल करती हैं। 


कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के तहत ई-कॉमर्स के लिए रूल्स तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन इन्हें अभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से अनुमति नहीं मिली है आपकी जानकारी के लिए बता दे की कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की नेशनल कन्ज्यूमर हेल्पलाइन पर ई-कॉमर्स से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक हैं इनमे अधिकतर नकली प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स को लौटाने से मना करने पर और पेमेंट संबंधी शिकायते होती है। 



नए नियमो के तहत ट्रेवल सर्विसेज की पेशकश करने और होटल बुकिंग और एयरलाइन टिकटों की बिक्री जैसी सर्विसेज़ की बंडलिंग करने वाले ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स को इन सभी सर्विसेज की जिम्मेदारी भी लेनी होगी  ई कॉमर्स सेक्टर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में एक सेंट्रल कंज्यूमर  प्रटेक्शन अथॉरिटी   बनाना भी शामिल है जो ऐसे प्लेट फॉर्म के खिलाफ कस्टमर्स को मामले दायर करने की अनुमति देगी। 


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