बैंको से इस तरह से लेनदेन करने वाले हो जाये सावधान ,आप पर सरकार का तगड़ा सिकंजा

मोदी सरकार जब से आयी है ब्लेक मनी पर अपनी नजर बनाये हुए है इसके तहत सरकार ने लोगो से टेक्स अदा करने की अपील भी की है। 


इसके लिए सरकार ने नए नियम भी बनाए हैं नए नियमों के तहत इनकम टैक्‍स विभाग आपके तमाम ट्रांजैक्‍शन पर नजर रख रहा है ऐसे  में आपको अपना इनकम टैक्‍स करने में अलर्ट रहना होगा आज हम आपको बताते है की सरकार किस तरहसे बैंक ट्रांजेक्शन पर नजर गड़ाए हुए है। 


नए नियमो के तहत अगर आप फाइनेंसियल ईयर में एक या इससे अधिक खातों में 10 लाख से अधिक तो इस बात की जानकारी बैंक इनकम टेक्स विभाग को दे देगा। 


अगर आप बैंक में 10 लाख रूपये या इससे अधिक बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते है तो इसकी जानकारी बैंक टेक्स विभाग को देनी होगी  ऐसे में किसी के लिए भी इनकम टैक्‍स रिटर्न में अपनी इनकम को कम दिखाना महंगा पड़ सकता है। 


अगर कोई व्यक्ति फाइनेंसियल ईयर में 10 लाख या इससे अधिक का बंद ये डिबेंचर खरीदता है तो कम्पनी या संस्थान को इसकी जानकारी इनकम टेक्स विभाग को देनी होगी। 


अगर किसी ने 10 लाख से अधिक के मयूचल फंड खरीदे है तो फंड हाउस को इसकी सारी जानकारी सरकार को देनी होगी। 


किसी भी तरह की 30 लाख से अधिक की जमीन खरीदने पर रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी इनकम टेक्स विभाग को देनी होगी। 


नोटबंदी के बाद करंट अकाउंट में अगर व्यक्ति ने  12.5 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराया है तो बैंक को इसकी जानकारी इनकम टैक्‍स विभाग को देनी होगी। 

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