रिजर्व बैंक ने अपने यूजर्स के लिए एक खास एलान किया है।
रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत लेनदारों से समय से पहले कर्ज चुकाने पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियो द्वारा वसूले जाने वाले दंड पर रोक लगा दी है।
आरबीआई ने अधिसूचना जारी कर कहा है की NBFC कारोबारी उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिये व्यक्तिगत तौर पर लिये गए फ्लोटिंग दर लोन को समय से पहले चुकाने पर शुल्क या दंड नहीं लेंगे।
हालाँकि आरबीआई ने ये स्पष्ट नहीं किया है है की ये नियम कब से लागु किये जायेंगे केंद्रीय बैंक ने कहा की इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित नियमो को अद्यतन किया गया है।
उल्लेखनीय है मई , 2014 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को बंधक ऋण पर ऐसे शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था हालाँकि पर्सनल लोन जैसे बिना गारंटी वाले लोन पर शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।
आरबीआई के इस फैसले से होम लोन और ऑटो लोन वालो को खासा फायदा मिलेगा कई बार उपभोक्ता पूरा लोन एक साथ चुकाकर ब्याज बचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए लगने वाला शुल्क इतना अधिक होता था कि अधिकतर उपभोक्ता अपना मन बदल देते थे।
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