देश के 736 जिलों में से इतने जिले आये रेड जॉन में और इतने में लागु हुआ ऑरेंज और ग्रीन जॉन ,यहां जानें कोनसे जॉन में मिलेगी कितनी छूट

देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों की वजह से  लॉक डाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। 

Coronavirus Lockdown: Country is divided into red, orange, green ...

स्वास्थ्य मंत्रालय ने  कोरोना  वायरस के प्रभाव के आधार पर देश के 736 जिलों को तीन केटेगरी में बांटा है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे गए इन  जिलों  में खास निगरानी रखी जा रही है वुहान  शहर को इसी तरह रेड ऑरेंज और तीन जोन में बांटा गया था आज हम आपको बताते हैं कि आपका जिला किस जोन में आता है और आपको इससे क्या छूट मिलेगी और क्या पाबंदियां रहेगी। 

all big cities of madhya pradesh in corona red zone

 साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 736 जिले हैं इनमें रेड जोन में 170 जिले और ऑरेंज जॉन में 207 जिले हैं वही ग्रीन जोन में 359 जिलों को रखा गया है इनमें  रेड  और ऑरेंज  जॉन  में कोरोनावायरस का कंटेनमेंट प्लान लागू होगा वहां किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की इजाजत नहीं  दी जाएगी वही ग्रीन जोन में सोशल  डिस्टेंटिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों की इजाजत मिलेगी।

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 28 दिन तक कोरोना का एक ही मरीज नहीं सामने आने के बाद   ऑरेंज जॉन को ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा इसके साथ ही रेड जोन में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना का आउटब्रेक हुआ है ऐसे जिलों की संख्या 123 है इसके अलावा कुछ रेड जोन जिले वाले जिले में कोरोना की बहुत सारे मरीज सामने आए हैं वहां  क्लस्टर  बन गए हैं ऐसे जिलों की संख्या को पहले से और सख्त किया गया है। 

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रेड जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है वहां पर किसी को भी बाहर आने जाने की परमिशन नहीं होगी खाने-पीने और जरूरी सामानों की डिलीवरी भी आपको घर पर ही मिलेगी घर घर पर सर्वे कर कोरोना के संक्रमित  मरीजों की जांच की जाएगी बफर   जोन में आर्थिक गतिविधियों पर रोक रहेगी लेकिन जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। 

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वहीं  ऑरेंज जोन में आने पर आप को कुछ राहत मिल सकती है आप जरूरी सामान लाने के लिए एक निश्चित समय पर बाहर निकल पाएंगे लेकिन इस दौरान आपको सोशल  डिस्टेंटिंग  का ध्यान रखना होगा ऐसे इलाकों   में फसल कटाई समेत कुछ गतिविधियों की छूट रहेगी हालांकि मजदूर उस इलाके के ही काम पर लगाए जा सकेंगे बाहर के इलाके के मजदूरों के लाने पर पाबंदी रहेगी। 

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वहीं ग्रीन जोन मैं ऐसे  इलाके  रहेंगे जिनमें अब तक एक भी पॉजीटिव केस नहीं आया है ऐसे के इलाके में लोगों को बाकी दोनों जॉन   मुकाबले ज्यादा छूट रहेगी ग्रीन जोन इलाके में छोटे और मझोले उद्योग धंधे अपने काम शुरू हो जाएंगे हालांकि काम शुरू करने से पहले उन लोगों को कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था परिसर में ही करनी होगी वही लोग अपने जरूरी काम के लिए बाहर निकल सकेंगे इन इलाकों में लोग अपने क्षेत्र में घूम सकेंगे लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे। 


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