सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर किया नया मसौदा तैयार ,अब बनेगा ये कानून

कोरोनावायरस के दौरान देश में वर्क फ्रॉम होम काफी बढ़ा है इस दौरान लोग ऑफिस का काम घर से ही करने लगे। 


इसकी वजह से सड़कों पर भीड़ कम हुई और प्रदूषण में भी कमी आई है इसलिए अब सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बनाकर work-from-home को देश के वर्क कल्चर का परमानेंट हिस्सा बनाने का फैसला किया है लेबर मिनिस्ट्री ने work-from-home को स्थाई करने के लिए ड्राफ्ट बनाया है इस ड्राफ्ट के अनुसार माइनिंग ,मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। 


वे कंपनी में वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई के घर घर से कामकाज कर सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार  नए साल अप्रैल से लागू हो सकता है ड्राफ्ट के तहत कर्मचारियों को ऑफिस का काम घर से करने का विकल्प मिलेगा  इसके लागू होने के बाद आईटी सेक्टर के कई कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी उन्हें वर्किंग ओवर में भी कई तरह की छूट मिल सकती है। 


ड्राफ्ट में आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रावधान होगा सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल काम करेगा इस नए ड्राफ्ट में श्रमिकों के लिए रेल यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान है इससे पहले यह सुविधा केवल खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ही थी इसके अलावा ड्राफ्ट में अनुशासन तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट के ड्राफ्ट पर कंपनियों श्रम संगठनों और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं कोई भी व्यक्ति 30 जनवरी तक केंद्रीय श्रम मंत्रालय को अपने सुझाव भेज सकता है इन तमाम सुझावों का विश्लेषण करने के बाद सरकार अप्रैल में यह यह कोड लागू कर सकती है। 


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