सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादन खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है।
पहले यह उम्र 18 साल थी लेकिन इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट या तंबाकू उत्पाद संशोधन कानून 2020 का मसौदा पेश किया है स्थापित संशोधन के मुताबिक ऐसे किसी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू ना दी जाए जिसकी उम्र 21 साल से कम हो।
स्कूलों के आसपास 100 मीटर की दूरी पर उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी इसके अलावा कोई भी तंबाकू उत्पाद उसकी ओरिजिनल पेकिंग में ही बेचीं जाएग इन नियमो का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो 2 साल की जेल और ₹1,00000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 5 साल की जेल और ₹5,00000 की जुर्माना का प्रावधान है प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान करने पर जुर्माने को ₹200 से बढ़ाकर ₹2000 करने का प्रस्ताव रखा है 2 साल की जेल और ₹1,00000 का जुर्माना होगा।
तंबाकू उत्पादकों के ऐड को लेकर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी माध्यम से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करेगा और ना ही किसी किसी रूप से उत्पादकों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए किसी गतिविधि है विज्ञापन का हिस्सा लेगा।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद
from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/3obfYai
0 comments: