राजस्थान के 13 जिलों में पहले की भांति रात्रि में कर्फ्यू लगाने लगाने का ऐलान हो गया है।
इन जिलों की नगरीय सीमा में रात 8:00 से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इससे पहले 7:00 बजे तक सभी तरह की दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में प्रतिबंध के तहत राज्य के 13 जिलों जयपुर ,कोटा ,जोधपुर ,बीकानेर ,उदयपुर ,अजमेर ,अलवर,भीलवाड़ा, नागौर ,पाली ,टोंक और गंगानगर में कोरोना के केस में काफी बढ़ोतरी हुई है इसी वजह से रात में कर्फ्यू लगाने का रखा गया है।
रात्रि में कर्फ्यू के दौरान सभी तरह के बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम को 7:00 बजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि उनमे काम करने वाले लोग रात 8:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाए जब तक की जिला कलेक्टर द्वारा या कोई भी अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो फैक्टिरयां जिनमे उत्पादन हो रहा है या जिनमें रात्रिकालीन स्विफ्ट चालू हो ,आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप ,अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह ,चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, बस स्टैंड ,रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री ,माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन ,माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों पर गाइडलाइन लागू नहीं होगी।
वही 13 शहरों की ऑफिसों में भी सौ परसेंट से अधिक जहां कर्मचारियों की संख्या है वहां 75 परसेंट कर्मचारी ही ऑफिस में आएंगे और 25 परसेंट कर्मचारी घर से ही काम करेंगे हालांकिगाइडलाइन सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी ,सहायक सचिव, उप सचिवया उससे ऊपर के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।
जिला कलेक्टर- जिला मजिस्ट्रेट को कोरोना को फैलने से रोकने के उद्देश्य को देखते हुए राज्य सरकार से सलाह कर बात कर सकते हैं जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग लागू है या नहीं इसकी भी निगरानी करवाएंगे कलेक्टर कंटेंटमेंट जॉन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन सरकार के बिना पूर्व अनुमति के लागू नहीं कर सकेंगे।
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