इसके तहत सरकारी और निजी ऑफिसों की क्षमता केवल 15 फ़ीसदी तक रखने की मंजूरी दी गई है जबकि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 25 फीसदी तक कर दी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों मेडिकल प्रोफेशनल और जिनको इलाज की जरूरत है उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के तहत सरकारी ऑफिस में केवल 15% कर्मचारी ही रह सकते हैं पहले 50 फ़ीसदी था शादी में केवल 25 लोग शामिल हो सकते हैं यही नहीं शादी समारोह केवल 2 घंटे की इजाजत दी गई है अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे ₹50000 का जुर्माना देना होगा।
सरकारी बस चलेगी और खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण बताने पर ही सफर करने की मंजूरी होगी इसके अलावा निजी बसों में एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले में जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटाइन का स्टैंप मारा जाए।
अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को या बहुत ही जरूरी काम के लिए जैसे किसी बीमार होने या मौत होने पर ही जाने की अनुमति होगी अगर कोई भी बेवजह बाहर जाते हुए पाया गया तो 10,000 का जुर्माना वसूला जाएगा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आए हैं।
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