कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किये ये नियम

भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने कर्मचारियों के लिए कई दिशा निर्देशों की घोषणा भी की है। 


इसके अनुसार सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग  शिफ्ट निर्धारित करने और कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित करने के आदेश दिए गए हैं कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार उप सचिव उनके समकक्ष और उनसे नीचे स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक सिमित  कर दी गई है हालांकि उप सचिव स्तर उनके समकक्ष और ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से ऑफिस जाना होगा। 



सचिव/विभागाध्यक्ष अधिकारियों की उपस्थिति रेगुलेट कर सकते हैं या प्रशासनिक आधार पर अधिक अधिकारियों को कार्यालय आने को कह सकते हैं  मंत्रालय ने कहा है कि दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय से आने में छूट प्राप्त होगी लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से ही काम करना होगा सरकार ने कहा कि जो अधिकारी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तब तक ऑफिस में आने से छूट प्राप्त होगी जब तक कि उनका क्षेत्र कंटेंटमेंट जोन से बाहर नहीं आ जाता। 



 कार्मिक राजयमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के मद्देनजर यह दिशा-निर्देश जारी किए गए और ये तत्काल प्रभाव में आ जाएंगे 30 अप्रैल 2021 तक कि अगले आदेश तक प्रभाव में बने रहेंगे उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन सभी को सभी आदेशों का सभी नागरिकों सरकारी कर्मियों एवं उनके  परिवारों  के  सुरक्षा के लिए इन  नियमों का पालन किया जाएगा। 



राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार भी इन दिशा-निर्देशों पर विचार करेगी कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कार्यालय में भीड़ कम करने के लिए सुबह नौ से शाम 5:00 बजे सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे और सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे की शिफ्ट का पालन अधिकारी  और अन्य  कर्मचारी करेंगे मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी किसी दिन अगर ऑफिस  नहीं आते हैं उन्हें अपने घर पर पूरे वक्त फोन या अन्य संचार माध्यमों से अपने आप को प्रस्तुत रखना होगा और घर से काम करना होगा। 




 इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद


from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/3nacMwc

Related Posts:

0 comments: