मोदी सरकार के बजट में टेक्स को लेके हो सकती है इतनी बड़ी घोषणा

मोदी सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने  जा रही है इस बजट को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण  पेश रखेगी इस बजट में 5 लैह रूपये तक की सलना आय वाले को आयकर के सकेशन 87ए के तहत छूट का लाभ दिया जायेगा। 


 इस छूट का लाभ तभी पाया जा सकता है जब आप रिटर्न भरे अगर आपकी सलाना आय 5 लाख है और आप सोच रहे है की आप सोच रहे है आप टेक्स से जुड़े किसी भी नियम से बच गए है तो तो आप गलत है सरकार की नई व्यवस्था के तहत आपको 5 लाख रूपये का टेक्स भले ही ना चुकाना पड़े लेकिन इनकम टेक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। 


 मोदी सरकार ने अपनी अंतरिम बजट में इसकी  घोषणा की थी  इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब अपने रिटर्न भरा है अगर आपकी आय पांच लाख रूपये है और अपने रिटर्न नहीं भरा है तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। 


 अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि, जिस किसी आयकरदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये है, उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी इसलिए उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। 


 नई व्यवस्था के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए पहले आपको अपनी सालाना आय घोषित करनी होगी सके लिए आपको रिटर्न भरना होगा। 


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