मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर वैसे लोगों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है जिनके पास पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की डिग्री है।

एमसीआई की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा संघ शासित क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है इन के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा जमाया है लिहाजा पाकिस्तान अधिकृत ज म्मू कश्मीर और लद्दाख के किसी भी मेडिकल इंस्टिट्यूट को आईएमसी एक्ट 1956 के तहत अनुमति लेनी होगी।

पीओजेकेएल में किसी भी मेडिकल कॉलेज को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है ये एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई एमसीआई ने पब्लिक नोटिस में लिखा है इसे देखते हुए अवैध कब्जे वाले इस इलाके में मेडिकल कॉलेज से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं है और ऐसे लोगों को भारत में रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी।

एमसीआई ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में किसी भी मेडिकल इंस्टिट्यूट को भारतीय चिकित्सा परिषद 1956 के तहत अनुमति और मान्यता की जरूरत है।

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