जिन्होंने लॉकडाउन में चुकाई ईएमआई उन्हें बैंक देगा अब कैशबेक

देश के सभी बैंकों ने लोन मोरटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले कर्जदार उसे वसूला गया ब्याज पर ब्याज लौटाना  शुरू कर दिया है। 


बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 2 करोड रुपए तक का कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ता  या छोटे कारोबारियों को आज से कैश  भी किया जाना शुरू हो जाएगा बैंकों की ओर से उन्हें रिफंड भी किया जा रहा है जिन्होंने लोन मोरटोरियम सुविधा का लाभ नहीं लिया था कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कहा था कि दो करोड़ रुपए तक का लोन लेने वाले और कोरोना वायरस के बीच भी समय पर किस्त चुकाने वालों को कैशबैक दिया जाए। 


बैंकों को 5 नवंबर 2020 से स्कीम लागू करने को कहा गया था दरअसल कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने मार्च 2020 में   करो  को अस्थाई तौर पर लोन या क्रेडिट कार्ड बकाया की मासिक किस्त 3 महीने तक नहीं चुकाने की छूट दे दी थी और इसके बाद इस अवधि को 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने अवधि के दौरान लगाए गए कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर वापस लौटाए जाने को मंजूरी दे दी थी इसके बाद पिछले हफ्ते केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को पास नवंबर से ब्याज माफी योजना योजना लागू करने को कहा जिससे सभी  कर्जदाताओ  ने 4 नवंबर से ही लागू कर दिया। 


 ब्याज माफी योजना के तहत आठ केटेगरी के 2 करोड रुपए तक कर जो को शामिल किया गया है इनमें एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन,हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन,क्रेडिट कार्ड,बकाया ऑटो लोन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लोन और कंजंक्शन लोन शामिल है इसमें कृषि और उससे जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया गया है। 


ब्याज माफी योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने 30 फरवरी 2020 तक कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह सुविधा 1 मार्च 31 अगस्त 2020 तक के लोन मोरटोरियम पर मिलेगी इससे केंद्र सरकार के खजाने पर करीब 7000 करोड रुपए का असर होगा। 


बता दें कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी कर्जदार ने मोरोटीरियम  का लाभ नहीं उठाया और कुछ का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा इस स्कीम के तहत6 महीने के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस का कैशबैक मिलेगा। 
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