इंडियन रेलवे ने दो नए नियमो का प्रावधान दिया है अगर कोई भी अनजाने में या जानबूझकर इन नियमो को तोड़ता है तो इसके लिए आपको 6 महीने की सजा हो सकती है।
भारतीय रेलवे की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसने लोगों को सावधान रहने को कहा गया है कि वह नियम ना तोड़े वरना उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है इन्हीं में से एक है रेलवे की पटरियों को पार करना रेलवे की पटरियों को पार करने के बारे में रेलवे ने कड़े नियम बनाए हैं जो आज से नहीं काफी समय से हैं लेकिन लोगों को अक्सर देखा गया है कि वे नियमों का बड़ी आसानी से उलंघन कर देते हैं इसका नतीजा होता है कि गंभीर हादसे।
रेलवे पटरियों को पार करने के लिए पूल और क्रॉसिंग जैसी व्यवस्थाएं बनाई है लेकिन लोग अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में पटरियों से ही पुल पार करने को ज्यादा तवज्जो देते हैं शहर के बीच में से भी जब कोई ट्रेन गुजरती है तो वहां पर भी रेलवे क्रॉसिंग फाटक होते हैं लेकिन लोग जल्दबाजी में फाटक खुलने का इंतजार नहीं करते और पटरियों को पार करते हैं रेलवे ने तय किया है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें 6 महीने तक की जेल या 1000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं इसलिए लोगों से अपनी सुरक्षा को लेकर निर्धारित स्थानों से ही रेल की पटरी पार करने की सलाह दी है उत्तर रेलवे ने लोगों को इस बारे में जागरूक करने के संबंध में एक ट्वीट भी किया है उन्होंने लिखा है कि अपनी सुरक्षा के लिए केवल स्थानों से ही रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 144 के तहत 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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