अब इसी को लेकर उच्चतम न्यायालय और भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अहम् आदेश दिया इस आदेश के मुताबिक अब वाहनों में अलग से क्रेशगार्ड गाड़ि या बंपर नहीं लगवा सकेंगे नियमों का उल्लंघन करने पर ₹5000 का जुर्माना लग सकता है।
यूपी पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उच्चतम न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों में अलग से क्रेशगार्ड या बंपर लगवाना ना केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि यह आपकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है इसलिए इन चीजों को लगाने से बचें।
इसके आलावा तकनीकी परीक्षण में ये बात भी सामने आयी सड़क दुर्घटना में क्रेशगार्ड या बंपर की वजह से ज्यादा मौत के मामले सामने आये है साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ₹5000 का जुर्माना दे सकते हैं वही गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने वाले लाए लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।
नए आदेश के बाद जाति सूचक शब्द लिखे गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने आदेश दिया है कि जिन वाहनों पर ऐसे शब्द होते हैं उनके खिलाफ 170 के तहत चालान या फिर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई की जाए।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद
from Bollywood Remind | bollywood breaking news in hindi ,social trade news , bollywood news ,bollywood https://ift.tt/3d5ysX0
0 comments: