बाजार में बिकने वाली बोतलों को लेकर सरकार 1 जनवरी से लागू करने जा रही है ये नियम ,अब पानी को तरह बनाना जरूरी

अंग्रेजी वेबसाइट moneycontrol.com में छपी खबर के मुताबिक FSSAI की नई गाइडलाइंस के बाद पैकेज्ड पानी बनाने वाली कंपनियों को एक लीटर पानी की बोतल में 20 मिलीग्राम कैल्शियम और 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलाना होगा। 



    मिनरल्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने FSSAI से कहा था कि वह पैकेजिंग पानी में कुछ खास मिनरल्स को मिलाने की संभावनाएं तलाश करें NGT ने कहा कि पानी को फिल्टर करने की प्रक्रिया में मिनरल्स को निकालना जरूरी होता था ताकि यह पानी लम्बे समय के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। 


इन्हे उपभोक्ताओं  के फायदे के लिए दोबारा डाला जाए NGT  का वास्तविक आदेश 29 मई 2019 को आया था इसे लागू करने के लिए कंपनियों को दोबारा मोहलत दी गई लेकिन अब सरकार ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिसंबर 2020 की डेट फिक्स कर दी है ये  नियम एक जनवरी 2021से लागू हो जाएगा FSSAI इसके लिए पहले ही मौजूदा तरीके से नए तरीके के प्रोडक्ट बनाने के लिए फार्मूला बता दिया है.




NGT  ने साफ कर दिया है कि इसके बाद पैकेज्ड वॉटर कंपनियों को मोहलत नहीं दी जाएगी भारतीय बाजार में इस वक्त तकये  Kinley, Bailey, Aquafina, Himalayan, Rail Neer, Oxyrich, Vedica और Tata Water Plus पैकेज्ड बिजनेस में है जिन्होंने नए हिसाब से पानी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है यह सभी कंपनियों में तय  मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाकर बेचेगी भारत में पैकेज पानी  का कारोबार ₹3000 करोड़ का है कंपनी 500 ml, 250 ml, 1 लीटर, 15-20 लीटर की बोतलें बेचती हैं   लेकिन 42 परसेंट मार्केट 1 लीटर की बोतलों का है। 



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