अक्षय तृतीया के दिन शादियों को लेकर महिला बाल विकास के अधिकारी का आदेश सुर्खियों में है।
कोरोना काल के चलते किसी भी जगह पर विवाह समारोह आयोजित नहीं हो रहे हैं विवाह समारोह आयोजित होने पर संबंधित सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा की समाप्ति हो जाएगी और सुपरवाइजर को निलंबित किया जाएगा अक्षय तृतीया पर अद्भुत मुहूर्त के चलते बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं।
कोरोना कर्फ्यू के चलते शादियों पर फिलहाल प्रतिबंध है सुपरवाइजर को कार्यकर्ताओं के जरिए अपने-अपने सेक्टर में होने वाली शादियों की जानकारी जुटाने होगी शादी की जानकारी विभाग के साथ संबंधित थाने में भी देनी होगी शादियां रोकने को लेकर महिलाएं बाल विकास विभाग बैरसिया एकीकृत बाल विकास परियोजना क्रमांक 1 के परियोजना अधिकारी मृदुल मालवीय का आदेश चर्चा में है।
आदेश में लिखा गया है कि परियोजना क्रमांक 01 के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टर में कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी भी स्थान पर विवाह समारोह आयोजित नहीं किया जाना चाहिए अगर युवा समूह आयोजित होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होगी शादियां होने पर संबंधित सेक्टर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नौकरी से हटाने और सुपरवाइजर को निलंबित करने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं।
अक्षय तृतीया के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में सामूहिक विवाह समारोह के साथ बाल विवाह भी आयोजित होते हैं ऐसे में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बाल महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है बाल विवाह और विवाह समारोह होने से पहले ही रोका जाए।
कलेक्टर ने सामूहिक विवाह समारोह की आड़ में बाल विवाह रोकने 11 परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं विवाह की सूचना देने के लिए अधिकारियों के नंबर भी जारी किए गए हैं।
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