योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की जारी किये नए नियम ,यहां जाने यूपी में किन चीजों में रहेगी पाबंदी ,क्या रहेगा खुला

 केंद्र सरकारसरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 के संबंध में सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। 

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प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि  लॉक डाउन 31 मई तक जारी रहेगा इस दौरान सभी तरह की सामान्य विमान यात्राएं ,मेट्रो रेल सेवाएं ,स्कूल कॉलेज सिनेमाघर, शॉपिंग ,मॉल थिएटर ,असेंबली हॉल सभी पूजा  स्थान  पहले की तरह ही बंद रहेंगे एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक राज्यों की सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर राज्य और राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के अंदर आवागमन के लिए अनुमति नहीं दी गई है इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 

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 कंटेनमेंट एरिया, बफर, रेड ग्रीन और ऑरेंज  जॉन को निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाएगा कंटेंटमेंट एरिया के बाहर सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत होगी लेकिन इनमें मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाए कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सामाजिक दूरी के साथ अन्य सभी प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो। 

कोविड: लॉकडाउन के क्या नियम हैं? | ET Hindi

मुख्य सब्जी मंडी अब सुबह 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेगी फल और सब्जियों के बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आम लोगों के लिए खोला जा सकेगा शहरी क्षेत्रों में भी कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी जबकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दूरी के साथ साप्ताहिक मंडी लगाने की इजाजत होगी मिठाई की दुकानें भी खोलने की इजाजत दी जाएगी लेकिन उन पर सिर्फ बिक्री का काम होगा वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

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 बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना जरूरी है शादी में 20 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी पटरी व्यापारियों को अपना काम करने की इजाजत होगी लेकिन उन्हें भी  मास्क और ग्लव्स पहनने  का आदेश जारी किया जाएगा साथ ही उन्हें सामाजिक दूरी बनाने का पालन करते हुए सिर्फ खुले स्थानों पर बिक्री इजाजत होगी और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें भी खोलने की इजाजत होगी। 

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नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और सभी सुरक्षा उपकरणों और खोलने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद चिकित्सा व्यवस्थाओं नर्स पैरामेडिकल स्टाफ सफाई कर्मियों और एंबुलेंस को बिना किसी रोक के आवागमन की इजाजत होगी। 

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